
PAN-Aadhaar Link Status: सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक पैन–आधार लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से ऐसे पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा।
यह नियम खास तौर पर उन लोगों पर लागू होता है, जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर जारी हुआ था। ऐसे सभी लोगों को साल के अंत तक अपना पैन स्थायी आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है।
CBDT ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है और TDS ज्यादा दर से कटेगा। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पता कैसे करें कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं?
ऐसे चेक करें लिंकिंग स्टेटस
2017 से पहेल जारी हुए पैन पर देनी होगी फीस
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए टैक्सपेयर्स के पास वैध पैन कार्ड, आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ताकि OTP के जरिए वेरिफिकेशन किया जा सके। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी हुआ था और अब तक आधार से लिंक नहीं है, उन्हें ₹1,000 की फीस देनी होगी।
पैन–आधार लिंक करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह जरूरी फीस इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए जमा करना होता है।
पैन-आधार लिंक करने से पहले फीस ऐसे जमा करें:
Aadhaar को PAN के साथ ऐसे करें लिंक






