पैन कार्ड (Permanent Account Number) आज के टाइम पर हर फाइनेंशियल काम में जरूरी हो गया है। बैंक में खाता खुलवाना हो, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हो या फिर कोई बड़ा निवेश करना हो हर जगह पैन कार्ड मांगा जाता है। लेकिन कभी-कभी ये कार्ड पुराना हो जाता है, टूट-फूट जाता है या उस पर दी हुई जानकारी बदलनी पड़ जाती है। ऐसे में पैन कार्ड रिन्यू या नया बनवाना जरूरी हो जाता है। अच्छी बात ये है कि अब ये काम घर बैठे, ऑनलाइन, बहुत आसानी से हो सकता है।
कहां से होगा रिन्यू
पैन कार्ड रिन्यू कराने के लिए सिर्फ दो सरकारी वेबसाइट्स NSDL और UTIITSL हैं। इन्हीं पर आपको एप्लिकेशन फॉर्म, डुप्लीकेट कार्ड, अपडेट और रिन्यू की सुविधा मिलती है। वेबसाइट खोलने के बाद सही फॉर्म भरना होता है। बता दें कि भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 49A और विदेशी नागरिकों के लिए फॉर्म 49AA है। ध्यान रहे, नाम, जन्मतिथि, पता जैसे डिटेल्स बिल्कुल सही भरें, वरना प्रोसेस अटक सकता है।
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे
पैन कार्ड रिन्यू करने के लिए पहचान और पते का प्रूफ देना जरूरी है। पहचान के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट लगा सकते हैं। पते के लिए बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट या कोई और मान्य डॉक्यूमेंट चलेगा। ये डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय ध्यान रखें कि फोटो साफ और पढ़ने लायक हो, क्योंकि धुंधली फोटो से प्रोसेस में देरी हो सकती है।
फीस भी ऑनलाइन भर सकते हैं
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस भरनी होती है, जो भारत में एड्रेस वाले केस में करीब ₹110 है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको एक रसीद और ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
कार्ड घर पर मिलेगा
जब आपके सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सही निकल जाते हैं, तो नया या रिन्यू किया हुआ पैन कार्ड आपके पते पर पोस्ट से भेज दिया जाता है। आमतौर पर ये काम कुछ हफ्तों में पूरा हो जाता है। डिलीवरी का स्टेटस आप पोस्ट ऑफिस के ट्रैकिंग नंबर से भी देख सकते हैं।